आक्सीजन गैस सिलैंडरों की उपलब्धदता से सम्बंधित सूचना संकलन को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू होंगे नोडल अधिकारी 

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सुरभि न्यूज़ कुल्लू । जिला कुल्लू में कोरोना के पाॅजीटिव  मामले  फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं तथा पहले की अपेक्षाा इन मामलों में तेजी से बढ़ौतरी हो रही है। कोरोना के संक्रमण को रोकन तथा इनकी संख्या को कम करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एहतिआती उपायों को अंजाम दिया जा रहा है। इस सम्बंध में जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू डा. ऋचा वर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 तथा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिला कुल्लू में एमएसएमईडी अधिनियम 2006/फैक्टरी अधिनियम, अधिष्ठान/ हिमाचल प्रदेश शाॅप एवं कमर्शियल अधिष्ठान अधिनियम, 1969 के तहत   जिला में सभी ट्रेडर्ज, डीलर्ज, औद्योगिक ईकाईयां, प्राईवेट अस्पताल, विद्युत प्रोजैक्ट तथा प्राईवेट व्यक्ति अपने पास भंडारित किए गए आक्सीजन सिलैंडरों की तुरंत घोषणा कर इस आदेश के जारी होने के 24 घंटे के भीतर इसकी सूचना अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी  कुल्लू को संपर्क दूरभाष नम्बर   01902-222226 पर देना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद यदि अघोषित आक्सीजन सिलैंडरों से सम्बंधित स्टाॅक किसी भी व्यक्ति के पास पाया जाता है तो उसे जब्त किया जाएगा। जिला में सभी सम्बंधित उपपमंडलाधिकारी(एसडीएम)  इस कार्य के लिए पहले से ही क्रियाशील किए गए उनदस्ता टीमों के माध्यम से इस आदेश के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। ये टीमें जिला में उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गोदामों, औद्योगिक ईकाईयों, एमएसएमईज, विद्युत परियोजनाओं, अधिष्ठानों तथा प्राईवेट अस्पतालों का भौतिक रूप सेे निरीक्षण करेंगी तथा अपने अधिकार क्षे. के ऐसे सभी भंडारित आक्सीजन गैस सिलैंडरों की सूची तैयार करेंगी। जिला में आक्सीजन गैस सिलैंडरों की उपलब्धदता से सम्बंधित सूचना को संकलित करने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू को नोडल अधिकारी उपमंडलाधिकारियों(एसडीएम) से समन्वय स्थापित कर जिला में आक्सीजन गैस सिलैंडरों  की जिला स्तर पर सूची बनाएंगे तथा इस सूची को इस आदेश के जारी होने के 2 दिन के भीतर जिला प्रशासन के साथ शेयर करेंगे।   सम्बंधित एसडीएम किसी भी व्यक्ति के कब्जे से विना प्रयोग किए गए सभी आक्सीजन सिलैंडरों को स्वास्थ्य विभाग के पास रखेंगे ताकि स्थिति तथा जरूरत के मुताबिक इनका उचित प्रयोग किया जा सके। किसी भी गंभीर परिस्थिति की दशा में तथा कोरोना पाॅजीटिव मरीजों के लिए आक्सीजन सलैंडरों की कमी होने पर सम्बंधित उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) सभी आक्सीजन सिलैंडरों के  किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध स्टाॅक को उसके उपयोग स्तर पर विचार किए बिना  तत्काल अपने अधीन लेने के लिए सक्षम होंगे। इन आदेशो की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
कोरोना पाॅजीटिव मरीजों को समय पर आक्सीजन की आपूर्ति को अभय गुलेरिया जिला नोडल अधिकारी प्रतिनियुक्त
कुल्लू में कारोना मरीजों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा पूर्व एहतियातन उपायों को अंजाम दिया जा रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। आक्सीजन कोराना पाॅजीटिव मरीजों के उपचार में अहम भूमिका निभाती है। जब से इस बीमारी से फेफड़ों को प्रभावित करने की बात सामने आई हैे इस तथ्य को मध्य नजर रखते हुए कोरोना के पाॅजीटिव मरीजों को समय पर आक्सीजन गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जरूरत पड़ी। इस सम्बंधि में जिला दंडाधिकारी कुल्लू ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिला में गंभीर रूप से ग्रस्त कोरोना पाॅजिटिव मरीजों के लिए आक्सीजन सिलैंडरों की कमी न हो इसके लिए बेहतर समन्य प्रबंधन तथा समय पर आक्सीजन गैस सिलडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उद्योग विभाग के प्रसार अधिकारी अभय गुलेरिया को जन हित में तुरंत प्रभाव से जिला कुल्लू के लिए आगामी आदेशों तक नोडल अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है।