अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने हिमाचल प्रदेश महामारी रोग अधिनियम  के तहत जारी किए आदेश

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अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने हिमाचल प्रदेश महामारी रोग अधिनियम  के तहत जारी किए आदेशउपमंडल स्तर पर गठित होंगे विशेष कार्य बलसुरभि न्यूज़ चंबा।अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपस्वाल ने हिमाचल प्रदेश महामारी रोग अधिनियम 2020 के तहत  आदेश जारी करते हुए जिले के सभी एसडीएम से होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन  सुनिश्चित बनाने  को लेकर उप मंडल स्तर पर दो-दो कार्यबल  गठन करने के निर्देश जारी किए हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के अनुरूप एसडीएम से अतिरिक्त कार्यबल  के गठन को भी कहा गया है ।अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है । इसके दृष्टिगत होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की संख्या भी तीव्र गति से बढ़ रही है। कार्यबल के गठन को लेकर जारी आदेश में बाल विकास  परियोजना अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी और संबंधित एसडीएम के मूल्यांकन बाद अन्य अधिकारियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत  कार्यबल को प्रतिदिन होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के दस घरों  में जाने को कहा गया है। कार्यबल को प्रतिदिन किए गए कार्यों की पूर्ण सूचना को जिला नियंत्रण कक्ष में ऑनलाइन भेजना भी सुनिचित बनाने को निर्देशित किया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत  कोरोना संक्रमण  से एहतियातन कार्यबल को कोविड 19 के उपयुक्त मापदंडों  के साथ होम  आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के घरों  में जाने  और सरकार द्वारा समय-समय पर होम  आइसोलेशन के लिए निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के पालन की समीक्षा के निर्देश भी दिए गए ।