सब्जी मंडियों व निजी बगीचों में बाहरी राज्यों से आने वाले खरीददारों व श्रमिकों को जिला प्रशासन की लेनी होगी पूर्व अनुमति

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सुरभि न्यूज़ कुल्लू। जिला कुल्लू में सब्जियों का विपणन सीजन शुरू हो चुका है तथा शीघ्र ही फलों का विपणन सीजन भी शुरू होने वाला है। कोरोना महामारी को मध्यनजर रखते हुए तथा इसके संक्रमण को रोकने के साथ-2 कई तरह की आवश्यक व्यावसायिक परिस्थितियों को सुचारू रूप से चलाना भी आवश्यक है। इस सम्बंध में जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू डा ऋचा वर्मा ने एक आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत जिला कुल्लू में किसानों तथा बागवानों की सुविधा के लिए बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों को लाने, फल व सब्जी मंडियों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने तथा कोरोना वायरस रोग के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला कुल्लू की सभी सब्जी मंडियों व निजी बगीचों में बाहरी राज्यों से आने वाले खरीददारों व श्रमिकों को जिला कुल्लू प्रशासन की पूर्व अनुमति लेनी होगी। जिला में विभिन्न सब्जी मंडियों व बागवानों के बगीचों में सब्जी व फल विपणन सीजन के दौरान व्यापार व श्रम के लिए प्रदेश में आने के लिए आनलाईन आवेदन कोविड-19 परमिशन पोर्टल पर करना होगा। आनलाईन आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कोविड-19 की नेगेटिव टैस्ट रिपोर्ट साथ लगानी होगी । इसके अतिरिक्त मंडियों में आने वाले व्यक्तियों की पूरी सूचना निर्धारित प्रपत्र पर सचिव, कृृषि उपज मंडी समिति कुल्लू को देनी होगी। बागवानों को अपने बगीचों में आने वाले श्रमिकों का पूर्ण विवरण सम्बंधित पंचायत के माध्यम से उप निदेशक उद्यान विभाग के कार्यालय में देना होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में आने वाले मजदूरों व व्यापारियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जो 72 घंटे से पुरानी न हो, साथ लेकर आना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति ही सीधे काम पर जा सकते हैं, परंतु कार्यस्थल पर मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। मंडी में उपस्थित सभी व्यक्तियों को मास्क व दस्ताने लगाना अनिवार्य होगा तथा मास्क के बिना मंडी में प्रवेश निषेध होगा। सब्जी मंडी में उपस्थित सभी लोगों को समय-समय पर अपने हाथों को सेनेटाईजर से स्वच्छ करना होगा। सभी सब्जी मंडी में सामाजिक दूरी बनाए रखने की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे तथा निर्देशों की उल्लंघना करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन एवं चालक/सहयोगी केवल लोडिंग/ अनलोड़िग के समय ही सब्जी मंडी में प्रवेश करेंगे तथा उनके वाहन को लोडिंग/ अनलोडिंग से पहले आढ़ती/ व्यापारी अच्छे ढंग से सैनीटाईज करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी अनाधिकृत एवं अनावश्यक वाहन एवं व्यक्ति सब्जी मंडी में यदि पाया जाता है तो पुलिस द्वारा उसका चालान किया जाएगा। आदेश के अनुसार प्रत्येक आढ़ती को यह सुनिश्चत करना होगा कि दुकान/आढ़त या टैंट में सामाजिक दूरी का पालन हो तथा अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो। आढ़ती सब्जी मंडी में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल व स्वयंसेवकों का पूर्ण सहयोग करेंगे। सब्जी मंडी में उपस्थित किसी में भी कोरोना से सम्बंधित लक्षण पाए जाने पर तुरंत उसे नजदीकी चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना होगा या 104 पर काॅल करना होगा। केवल सब्जी मंडी में खरीद/फरोख्त होगी तथा उस के साथ लगती जगह पर किसी भी प्रकार की खरीद/फरोख्त नहीं होगी। सब्जी मंडी चिन्हित गेट से ही प्रवेश /निकासी होगी और 70 प्रतिशत अल्कोहल आधारित हैंड सैनेटाईजर उपलब्ध होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को सब्जी मंडी में प्रवेश से पहले हाथों को सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा। खांसी, बुखार या सांस की बीमारी के लक्षणों वाले श्रमिकों/व्यापारी/ आढ़ती/किसान/ बागवान की सेवा पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे सभी व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि यदि वे खांसी, बुखार या सांस की तकलीफ , बहती नाक या गले में खराश जैसें लक्षणों का सामना कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में सब्जी मंडी न जाएं। हर सुबह और शाम को दुकान व परिसर में सोडियम हाईपोक्लोराईड के साथ पोंछा लगाना और सभी रास्तों को छिड़काव से डिसइनफैक्ट किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी कार्यों को लेकर सभी सम्बंधित श्रमिक/ व्यापारी/आढ़ती/किसान/ बागवान उपरोक्ते दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करंगे तथा सम्बंधित उप मंडलाधिकारी व सचिव कृषि उपज मंडी समिति, कुल्लू इसकी नियमित निगरानी करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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