उपायुक्त ने  आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

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सुरभि न्यूज़ चंबा। उपायुक्त डीसी राणा ने  आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के  अंतर्गत जिला में प्रवेश करने वाले  प्रवासी  श्रमिकों  की पूर्ववृत्त पहचान सत्यापित करने के लिए जनहित में आदेश जारी किए हैं । आदेश 1 नवंबर तक लागू रहेंगे ।  उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिला में बढ़ रहे बाहरी कामगारों, किरायेदारों ,घरेलू  श्रमिक की संख्या  को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचित किए जाने पर   एहतियातन जिला  में असामाजिक तत्वों  और  सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान के लिए आगामी 60 दिनों तक धारा 144 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया है । आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्युत परियोजनाओं के तहत ठेकेदारों या कंपनियों  में लगे प्रवासी  मजदूरों की पूर्ववृत्त  पहचान और  बाहरी राज्यों से आने वाले  कपड़े, शाल इत्यादि बेचने    और बर्तनों की साफ सफाई से सम्बधित  कार्यों में लगे लोगों की  पूर्ववृत्त पहचान आवश्यक  है । जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि  नियोक्ता, ठेकेदार , व्यापारी  को प्रवासी मजदूरों को सेवा में संलग्न करने से पहले संबंधित पुलिस थाना में उनकी  पूर्ववृत्त  की पहचान और सत्यापन के लिए एक पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।इसके अलावा स्वरोजगार की अवस्था में भी प्रवासी व्यक्तियों को संबंधित पुलिस थाना को सूचित करना होगा । उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला के  सभी एसडीएम विशेषकर  तीसा ,चंबा और सलूणी से ऐसे व्यक्तियों की निगरानी और नियमित रूप से समीक्षा करने को  कहा गया है । आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी धार्मिक संस्थानों, पूजा स्थलों , परिसरों  में   ऐसे  व्यक्तियों को बिना संबंधित थाना में पंजीकरण के बिना ठहरने की अनुमति नहीं होगी । इसके अलावा  उन्हें ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में  भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 188 के तहत कार्यवाही का प्रावधान  रखा गया है

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