कोविड-19 के मृतक के आश्रित को 30 दिनों में जारी करनी होगी अनुग्रह राशि: उपायुक्त

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सुरभि न्यूज़ कुल्लू।   उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आशुतोष गर्ग ने कोविड-19 के मृतकों के आश्रितों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए डीडीएमए अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कोविड-19 के कारण मृत व्यक्ति के आश्रित का आवेदन संबंधित एसडीएम के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। एसडीएम द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दस्तावेजों की अच्छे से जांच करवाने के उपरांत किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि समस्त एसडीएम कोविड-19 के मृतक के आश्रित को अनुग्रह राशि जारी करने के अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेंगे तथा राशि निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन के 30 दिनों के भीतर जारी करनी होगी। राशि की अदायगी आधार लिंकड सीधे लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत करनी होगी। समस्त एसडीएम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अनुग्रह राशि के लिए दावे, प्रमाणीकरण, स्वीकृति अथवा वितरण की प्रक्रिया सुगम व सुविधाजनक होनी चाहिए। आशुतोष गर्ग ने कहा कि अनुग्रह राशि की अदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आने पर जिला शिकायत निवारण समिति के समक्ष मामला लाया जा सकता है। समिति में अतिरिक्त उपायुक्त कुल्लू, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक क्षेत्रीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू को शामिल किया गया है। यह समिति मृत्यु के प्रमाणीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत का निवारण करेगी। इन आदेशों की पालना पुलिस अधीक्षक, समस्त एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के चिकित्सा अधीक्षक तथा जिला के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को सुनिश्चित बनाना होगा। अधिकारियों द्वारा इस संबंध किसी प्रकार की बाधा अथवा आना-कानी के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कारवाई की जाएगी।

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