28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित

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सुरभि न्यूज़ चंबा। जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा (सी)135 के वैधानिक प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करते हुए 28 अक्टूबर शाम 6 बजे से लेकर 30 अक्टूबर मतदान वाले दिन और 2 नवंबर मतगणना के दिन को समस्त जिला और अन्य राज्य से सटे संबंधित मतदान क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के भीतर शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है। इस दौरान  शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

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