पंचायत प्रतिनिधि लोगों को उनके कानूनी अधिकारों बारे करें जागरूकः पुरेन्द्र वैद्य

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सुरभि न्यूज़ कुल्लू। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू द्वारा आज कोर्ट के सम्मेेलन कक्ष में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय विधिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न पंचायतों के प्रधानों, उप प्रधानों तथा वार्ड सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेन्द्र वैद्य ने की। उन्होंने कहा कि अधिकार तथा कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी भली-भांति निर्वहन सुनिश्चित करे ताकि घर-परिवार तथा समाज में शांति, प्रेम व भाईचारे का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। उन्होंने कहा कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर ही दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरो के प्रति भी उतना ही संवेदनशल रहें जितना हम अपने प्रति दूसरों से आशा रखते हैं। कानून के सामने सब बराबर हैं इसलिए समाज में कोई भी निर्णय लेते समय अनविज्ञ न बनें।एसडीएम विकास शुक्ला ने भी इस अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही सहारा योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, बेटी है अनमोल योजना, वृद्धावस्था पैंशन योजना, हिम पुष्प क्रांति योजना, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, हिमकेयर योजना के अतिरिक्त अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की तथा पंचायत प्रतिनिधयों से इस जानकारी को अपनी-2 पंचायत में लोगों तक पहुंचाने का आहवान किया तेाकि अधिक से अधिक पात्र लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।   जिला विधिक ेसेवा प्राधिकरण के सचिव अमरदीप शर्मा ने भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रदान की जाने वाली मुफत कानूनी सहायता को लेकर विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि ऐसे निर्धन लोग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति , महिलाओं, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों, दिव्यांगजनों प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों तथा जो पुलिस या न्यायिक हिरासत में हों उनके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मुफत कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

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