जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जारी किये आदेश

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सुरभि न्यूज़

शिमला

जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से चलने वाली सभी बसों को रोटरी सरायं नजदीक आईजीएमसी मोड़ नगर निगम पार्किंग से चलने व ठहराव के आदेश जारी किए है।

जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि मण्डलीय प्रबंधक हिमाचल पथ परिवहन निगम से प्राप्त सूचना तथा सम्बद्ध विभागों द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के अंतर्गत लक्कड़ बाजार बस स्टैंड शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एस्केलेटर व अन्य निर्माण कार्यों के कारण लोगों की सुविधा व जाम से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

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