जिला दण्डाधिकारी केलंग ने मुद्रको को पैम्पलैट व पोस्टरों के मुद्रण के लिए दिए निर्देश

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सुरभि न्यूज़

केलंग, 29 सितम्बर
जिला दण्डाधिकारी लाहौल स्पिति सुमित खिम्टा ने लाहौल स्पिति के जिला मुख्यालय केलंग में जानकारी देते हुए बताया कि  प्रैस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से सभी मुद्रकों को निर्देश देते हुए कहा कि विधान सभा के सामान्य निर्वाचन चुनाव- 2022 के दौरान लाहौल स्पिति के विभिन्न राजनैतिक दलों व उनके उम्मीदवारों द्वारा पैम्पलैट व पोस्टरों का मुद्रण करवाया जाता है।

सुमित खिमटा ने सभी मुद्रकों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह प्रत्येक मुद्रक का दायित्व है कि पैम्पलैट व पोस्टरों के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की सूचना चार प्रतियों सहित अनुबन्ध ए व बी पर जिला दण्डाधिकारी लाहौल स्पिति स्थित केलंग के कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।

उन्होनें यह भी कहा कि कोई भी मुद्रक विना नाम व पते के किसी भी प्रकार के पैम्पलैट व पोस्टरों का मुद्रण नहीं करेगा। मुद्रक को पैम्पलैट व पोस्टरों पर मुद्रक का नाम व पता, मुद्रण की तिथि व संख्या आदि का जिक्र करना आवष्यक होगा।

बैंक संदेहास्पद लेन देन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को दें
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पिति सुमित खिम्टा ने आज लाहौल स्पिति में कार्यरत सभी बैकों से अनुरोध किया कि आगामी विधान सभा चुनावों के दौरान सभी संदेहास्पद लेन देन की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजना सुनिष्चित करें।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान यदि कोई एक लाख रूपये से अधिक असामान्य व
संदेहास्पद नकद जमा करवाता है या निकासी करता है, आर.टी.जी.एस. के माध्यम से एक ही बैंक अकांऊट से कई लोगों को पैसे भेजना, उम्मीदवार या उसके परिवार के सदस्य के खाते में एक लाख रूपये से अधिक जमा होना या निकासी होना, किसी राजनैतिक पार्टी के खाते से एक लाख रूपये से अधिक की राशि की निकासी अथवा जमा व ऐसे संदेहास्पद लेन देन जिससे प्रतीत होता हो कि इस राशि का प्रयोग मतदाताओं को लुभाने के लिये किया जा रहा है की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य है।

सुमित खिमटा ने सभी बैंको से यह भी अनुरोध किया है कि 10 लाख रूपये से अधिक के लेन देन की सूचना नोडल अधिकारी, आयकर विभाग को प्रेषित करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी बैकों को कैष लाने व ले जाने के लिये जारी सामान्य संचालन प्रक्रिया को अपनाने के निर्देश  भी दिये।

उन्होनें कहा कि आऊटसोर्स आधार पर कैष वैन संचालको के पास सभी आवश्यक दस्तावेज व पहचान पत्र होना आवश्यक  है।

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