सुरभि न्यूज, कुल्लू ।
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 2015 के अनुसार मतदाता सूचियों का निर्वाचक रजिष्ट्रीकरण द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशन किया जा चुका है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने कहा कि मतदाता सूची मं यदि किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है तो वह अपने क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगर पंचायत उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) आनी के कार्यालय में प्रारूप-4 मंे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायत के चुनावोें बारे गत 13 मार्च को अधिसूचना जारी की गई है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह व्यक्ति मतदान नहीं कर पाएगा। मतदाता सूची एसडीएम आनी के कार्यालय में जनसाधारण के अवलोकन के लिए उपलब्ध है। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में दर्ज नहीं है तो वह 17 मार्च 2021 तक नाम दर्ज करवाना सुनिश्चित करें।