सार्वजनिक जगहों पर “नो मास्क- नो सर्विस” नीति का होगा सख्ती से पालन- उपायुक्त 

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स्वर्णिम विकास यात्रा के थीम पर स्थानीय बोलियों पर गीत, नाटक और स्क्रिप्ट 5 अप्रैल तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भेजें

हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व वर्ष के अवसर पर आयोजित स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जिला के लोक कलाकारों, गीतकारों व लोक नाटय विधा से जुड़े कलाकारों से लोक गीत, लघु नाटक और एकांकी के स्क्रिप्ट मांगे गए हैं। जिला लोक संपर्क अधिकारी रवि वर्मा ने बताया कि गीत चंबा जिला में बोली जाने वाली अलग-अलग बोलियों पर आधारित होने चाहिए। इन गीतों का थीम हिमाचल प्रदेश की 50 वर्षों की यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों पर आधारित होना चाहिए। गीत के बोल के साथ धुन भी होनी चाहिए। इसी तरह लघु नाटक और एकांकी का थीम भी यही रहेगा। इसमें हास्य- व्यंग्य का पुट हो तो संदेश और सार्थक तरीके से संप्रेषित किया जा सकेगा। नाटक भी स्थानीय बोली में ही लिखे जाने हैं। जिला लोक संपर्क अधिकारी ने बताया कि गीत और नाटक 5 अप्रैल तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ईमेल dprochamba@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं। कलाकारों से प्राप्त रचनाओं को छंटनी के लिए  राज्य स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष नंबर 01899-224743 पर कार्य दिवस के दौरान संपर्क भी किया जा सकता है।
सार्वजनिक जगहों पर “नो मास्क- नो सर्विस” नीति का होगा सख्ती से पालन- उपायुक्त
नो मास्क- नो सर्विस नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा द्वारा इस आशय के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के  अलावा राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर जारी हुए हैं। आदेश में कहा गया है कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों के अलावा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क आने वाले व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल मास्क पहने हुए व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मंदिरों और बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल को सुनिश्चित बनाने की जिम्मेदारी जिला श्रम अधिकारी और जिला भाषा अधिकारी की तय की गई है। दोनों अधिकारी अनुपालना को लेकर औचक निरीक्षण भी अमल में लाएंगे। आदेश में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे बसों और टैक्सियों में केवल उन्हीं व्यक्तियों को सफर करने की अनुमति दें जिन्होंने मास्क पहने हुए होंगे। सार्वजनिक परिवहन के दौरान भीड़ पर अंकुश रखने के लिए भी कहा गया है।
जिले में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और खेलकूद जैसी गतिविधियां केवल प्रशासन की अनुमति के बाद ही हो पाएंगी। जिला के सभी एसडीएम को अपने- अपने कार्य क्षेत्र में इसको लेकर पूरी निगरानी बरतने के लिए कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के  चालान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अनुपालना ना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 के अलावा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के मुताबिक भी कार्रवाई हो सकती है।
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