सुरभि न्यूज़ कुल्लू। कोविड 19 के पॉजीटिव मामलों को देखते हुए प्रशासन ने कुल्लू और भुंतर तहसील की ग्राम पंचायत ब्राह्मण, बैंची और मशगां के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित किया है। एसडीएम कुल्लू डॉ. अमित गुलेरिया की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार कुल्लू तहसील की ब्राह्मण पंचायत के वार्ड न. 2 में उत्तर और दक्षिण दिशा में रास्तों तक, पूर्व में गुलाब चंद के घर तक और पश्चिम में प्रीतम सिंह के घर तक कंटेनमेंट जोन रहेगा। वार्ड नं. 2 का बाकि क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है। सार्वजनक पथ, सड़क और मार्किट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह कुल्लू तहसील के बैंची ग्राम पंचायत के वार्ड नं. 1 में सान्वी मेहरा, दया मेहरा, आरपी मेहरा और रानी मेहरा के घर से लेकर परस राम के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वार्ड के अन्य क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। इसमें भी सार्वजनिक पथ, सड़कों और मार्किट शामिल नहीं किया गया है। वहीं भुंतर तहसील की ग्राम पंचायत मशगां पंचायत के वार्ड नं. 5 में टाइप 4 क्वार्टर न. 22 और 49, टाइप 3 क्वार्ट नं. 2 को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहां पर भी सार्वजनिक पथ, सड़कों और मार्किट शामिल नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों में कोविड 19 के दृष्टिगत सरकार और प्रशासन की ओर समय समय पर जारी आदेशों की आम जनता को अनुपालना करनी होगी। इन क्षेत्रों में मेडिकल आपातकाल, कंटेनमेंट प्लान को लागू करने और आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों और वाहनों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आवाजाही नहीं होगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्राधिकारी द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक रास्तों पर खड़े होने, पैदल चलने और वाहन द्वारा घूमने फिरने पर भी पाबंदी होगी। ये आदेश तत्ताल प्रभाव से लागू होंगे। इन आदेशों की अनुपालना न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।