कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन की फसलों के बीमा को लेकर अधिसूचना जारी

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सुरभि न्यूज़ कुल्लू। कृषि उपनिदेशक कुल्लू ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग  हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला कुल्लू में खरीफ सीजन, 2021 की फसलों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसके लिए जिला कुल्लू में किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।  उन्होंने बताया कि मक्की तथा धान  की फसल के लिए किसान प्रति हैक्टेयर 30 हजार रूपए  का बीमा 48 रूपए प्रति बीघा प्रीमियम देकर एग्रीकल्चर इंश्योरैंश कम्पनी के माध्यम से 31 जुलाई, 2021 तक करवा सकते हैं। इसी प्रकार  टमाटर की फसल के लिए 1 लाख रूपए  प्रति हैक्टेयर  के लिए किसान एसबीआई जनरल इंश्योरैंश कम्पनी के माध्यम से 400 रूपए प्रति बीघा प्रीमियम देकर 31 जुलाई, 2021 तक बीमा करवा सकते हैं। आलू तथा बंदगोभी  के लिए 75-75  हजार रूपए प्रति हैक्टेयर 300 रूपए प्रति बीघा की दर से प्रीमियम अदा कर एसबीआई जनरल इंश्योरैंश कम्पनी के माध्यम से क्रमशः 31 मई तथा 15 जून, 2021 तक बीमा करवा सकते हैं। जबकि मटर की कुल फसल के लिए 1 लाख रूपए प्रति हैैैक्टेयर किसान 400 रूपए प्रति बीघा के हिसाब से प्रीमियम अदा कर जनरल इंश्योरैंश कम्पनी के माध्यम से 14 मई, 2021 तक अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने जिला कुल्लू के समस्त किसानों से आग्रह किया है कि वे अपनी फसल का बीमा उपरोक्त कंपनियों से अंतिम तिथि से पहले करवा सकते हैं।  अधिक जानकारी के लिए खंड के विषयवाद विशेषज्ञ, कृषि विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी एवं बीमा करवाने के लिए उपरोक्त कंपनियों से संपर्क किया जा सकता हे।