मोटर वाहन अधिनियम के तहत, वन-वे  सड़क मार्गों में  ट्रैफिक नियमों को  सुनिश्चित बनाने के आदेश-उपायुक्त 

Listen to this article
सुरभि न्यूज़ चंबा। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी  डीसी राणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी पूर्व निर्धारित वन-वे  सड़क मार्गों में  ट्रैफिक नियमों की अनुपालना के लिए आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त द्वारा जारी  आदेश के तहत वन-वे  सड़क मार्गों व रास्तों में संभावित दुर्घटनाओं के दृष्टिगत और पूर्व में जारी आदेशों की अनुपालन के मद्देनजर   ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने को कहा गया है । जारी आदेश के अनुसार होटल इरावती बाया कसकड़ा मोहल्ला से शीतला पुल तक केवल लाइट मोटर वाहन व दोपहिया वाहनों के  वन-वे ट्रैफिक परिचालन के निर्देश दिए गए हैं ।
चम्बा मुख्य बाजार,पुराना बस स्टैंड से लेकर मोहल्ला चोंतड़ा और डोगरा बाजार के रास्ते पर भी आदेशों को कड़ाई से लागू करने को कहा गया है। जारी आदेशों को पुलिस अधीक्षक चंबा द्वारा अनुपालना सुनिश्चित बनाने  कहा  गया  है।
कार्यालयों में  अनावश्यक तौर पर  लोग ना आए, अधिक से अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें 

जिला चंबा में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए  उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने लोगों से अपील की है कि कार्यालयों में अनावश्यक तौर पर ना आए| केवल  आवश्यक कार्यों के लिए ईमेल व डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करें| उपायुक्त चंबा ने जिला के तमाम कार्यालयों में  अनावश्यक  तौर पर लोगों की शारीरिक उपस्थिति को कम करने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों  को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और कड़ाई से अनुपालना  सुनिश्चित बनाने के लिए भी कहा है|लिहाजा लोग एहतियात के तौर पर अधिक से अधिक  डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम का प्रयोग करें | ताकि  कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की श्रृंखला को रोका जा सके|