समाजिक सुरक्षा पैंशन योजना कोरोना काल में जिला कुल्लू में वृद्धजनों का बनी सहारा

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सुरभि न्यूज़ कुल्लू। समाज के वृद्ध, कमजोर तथा असहाय व्यक्तियों का कल्याण तथा उनकेे प्रति आदर व सेवा का भाव प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। 27 दिसम्बर, 2017 को वृद्धजनों के प्रति अपने इसी आदर व सेवा भाव को चरितार्थ करते हुए प्रदेश सरकार ने शपथ ग्रहण के उपरांत पहले ही दिन मंत्रीमंडल की प्रथम बैठक में वृद्धावस्था पैंशन की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की गई तथा इसकी पात्रता के लिए आय सीमा को भी समाप्त कर दिया गया ताकि अधिक से अधिक पात्र वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना का लाभ ले सकें। जिला कुल्लू में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के तहत विभिन्न वर्गों के 42 हजार 594 व्यक्तियों को कोरोना काल में इस वर्ष अप्रैल 2021 से जून, 2021 तक 15 करोड़ 35 लाख 22 हजार 900 रूपए पैंशन के रूप में प्रदान किए गए। इनमें 70 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के 20 हजार 19 पैंशनरों को 9 करोड़ 8 लाख 55 हजार रूपए जबकि 70 प्रतिशत और इससे अधिक अपंगता वाले 1 हजार 558 दिव्यांगजन पैंशनरों को 70 लाख 11 हजार रूपए की राशि पैंशन के तौर पर प्रदान कर लाभान्वित किया गया। योजना के तहत गत वर्ष इन पैंशन भोगियों को 57 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि पैंशन के रूप में प्रदान कर लाभान्वित किया गया। गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा न केवल 13 हजार 182 नए मामले स्वीकृत किए गए अपितु योजना का सरलीकरण करते हुए 70 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया। वर्तमान में 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रूपए प्रतिमाह पैंशन प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार 60 से 69 वर्ष आयु वर्ग के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 850 रूपए प्रतिमाह, 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगजनों को 1500 रूपए, 40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक अपंगता वाले दिव्यांगजनों को 1 हजार रूपए, बेसहारा, विधवा, परित्यक्ता एवं एकल नारियों को 1 हजार रूपए प्रतिमाह तथा कुष्ठ रोगियों व ट्रांसजैंडर समुदाय को 850 रूपए प्रति माह की दर से पैंशन का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 70 प्रतिशत या इस से अधिक अपंगता वाले दिव्यांगजनों तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सुविधा अनुसार घर द्वार पर पैंशन प्रदान की जा रही है। यह सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कुल राशि का 1.5 प्रतिशत की दर से डाक विभाग को बतौर कमीशन भुगतान किया जा रहा है। जिला कुल्लू में सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अंतर्गत 1 जनवरी, 2018 को पैंशनरों की कुल संख्या 29 हजार 412 थी। कोराना काल में जब प्रत्येक परिवार कों जहां आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उस समय यह योजना गरीब, असहहाय एवं कमजोर परिवारों के लिए सहारा बनकर वरदान सावित हुई। कोरोना के संकट के चलते प्रदेश सरकार द्वारा लंबित पैंशन के मामलों को निपटाने का निर्णय लिया गया तथा जिला में 1 अप्रैल, 2021 से 2 हजार 660 नए मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई है। कोराना काल में ही सरकार द्वारा पैंशन नियमों में संशोधन किया गया तथा स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना आरंभ की गई है जिसमें 65 वर्ष से 69 वर्ष आयु वर्ग की वरिष्ठ महिलाओं जो स्वयं अथवा उनके पति सेवानिवृत पैंशन धारक न हों अथवा आयकरदाता न हों, को बिना किसी आय सीमा के पैंशन स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला में स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को मिले इसके लिए तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से जिला की समस्त ग्राम पंचायतों में योजना का व्याप्क प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। कोरोना काल में डिजीटल/ दूरभाष के माध्यम से लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्येाओं को उनके घर द्वार पर ही हल करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे उनका धन तथा समय की भी बचत हो रही है और कोरोना संक्रमण से भी बचाव किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के तहत विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर कोविड-19 कारणों से पति की मृत्यु होने के उपरांत विधवा हुई महिलाओं की सूची तैयार कर तहसील कल्याण अध्ेिाकारियों को प्रदान की गई है तथा पात्र मामलों में औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद विधवा पैंशन स्वीकृति की प्रक्रिया को शुरू किया गया है।

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