सुरभि न्यूज़ चंबा। जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021 -22 में प्रदेश सरकार द्वारा कंप्यूटर एप्लीकेशन व समवर्गी क्रियाकलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विधवा, एकल नारी व विशेष रूप से सक्षम, उम्मीदवार जिनकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो तथा गरीबी रेखा के नीचे रह रहे चयनित परिवारों के सदस्य हो या उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो उनके लिए 1 वर्ष का पी.जी.डी.सी.ए. कोर्स जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक और 1 वर्ष का डी.सी.ए. कोर्स जिसकी योग्यता प्लस टू को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान(नाइलेट) तथा सीडैक के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किये जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्तर पर आयोजित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि यह कोर्स 1 सितंबर से प्रारंभ होंगे। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन सादे कागज पर जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय को दसवीं, 12वीं तथा स्नातक कक्षा के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, संबंधित पंचायत सचिव से जारी बीपीएल प्रमाण पत्र (6 माह के भीतर जारी किया गया हो) और जो आवेदक बीपीएल परिवार से चयनित नहीं है वह अपना आय प्रमाण पत्र जिनका प्रमाणपत्र नायव तहसीलदार से कम रैंक के अधिकारी द्वारा जारी न किया गया हो, हिमाचली प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां के साथ 22 अगस्त तक प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को 1000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति और 1200 रूपये प्रतिमाह विशेष रूप से सक्षम को छात्रवृत्ति दी जाएगी, उन्हें प्रत्येक मासिक टेस्ट में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त और मासिक उपस्थिति 85 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रशिक्षण कोर्स के आधार पर किसी भी विश्वविद्यालय व संस्थान में आगामी कोर्स में प्रवेश के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण फीस विभाग द्वारा प्रस्तावित राशि अनुसार वहन की जाएगी। और प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को रहन-सहन तथा खान-पान पर खर्च खुद वहन करना पड़ेगा।उन्होंने कहा कि उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण समाप्ति तथा परिणाम आने के पश्चात 1 साल के भीतर 6 माह के लिए सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं व कार्यालयो में कार्य करके कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रवीणता हासिल करनी होगी जिसके लिए उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सरकारी कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। इस अवधि के दौरान उसे 1500 रूपये प्रतिमाह और 1800 रूपये प्रतिमाह विशेष रूप से सक्षम छात्रवृत्ति दी जाएगी। और प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को नौकरी उपलब्ध करवाने का कोई भी दायित्व विभाग का नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय या तहसील कल्याणअधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
2021-08-06