सुरभि न्यूज़ कुल्लू। जिला कुल्लू के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिवम प्रताप सिंह की अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू द्वारा दायर की गई शिकायत पर न्यायिक कार्यवाही करते हुए निर्माता कंपनी विशुद्धा न्यूटरियोल प्राईवेट लिमिटिड ईओ3 आरएलएलको औद्योगिक क्षेत्र खैरथल जिला अलवर , राजस्थान को एक लाख रूपए का जर्माना लगाया है तथा साथ में भविष्य में ऐसी गल्ती न दोहराने बारे भी सख्त निर्देश दिए। यह जानकारी सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा जिला कुल्लू भविता टंडण ने देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू द्वारा जिला भर में खाद्य व पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु नमूने गत वर्ष जून में लिए गए थे, जिनमें वी-प्योर गुलाब-ए-खास शरबत का नमूना नियमों की अवहेलना करते पाया गया था। निर्माता कंपनी ने लेबल पर आईएनएस 200 नाम से कंपोजिन नामक खाद्य रंग के डाले जाने बारे गल्त घोषणा की थी जबकि जांच करने पर पाया गया कि आईएनएस 200 एक प्रेजरवेटिव है। उन्होंने बताया कि ईसलिए उक्त खाद्य पदार्थ को खाद्य विश्लेषक द्वारा मिसब्रांडिड घोषित किया गया था। इस प्रकार उक्त नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अदालत में अभियोग पत्र दायर करने की लिखित अनुमति देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायिक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया था तथा नियत तिथि पर आज उक्त मामले में विभाग की ओर से पैरवी के लिए खीम सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुल्लू-1 अदालत में उपस्थित रहे।
2021-08-17