मतदान की समाप्ति से पहले 48 घंटों के दौरान ओपिनियम पोल या मतदान के सर्वेक्षण के परिणामों के प्रसार पर प्रतिबंध

Listen to this article
सुरभि न्यूज़ कुल्लू। निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2-मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत उप निर्वाचन हेतु  30 अक्तूबर, 2021 मतदान के लिए तिथि निर्धारित की गई है जबकि 2 नवम्बर, 2021 को मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क की उप धारा (1) के अंतर्गत  30 अक्तूबर (शनिवार) को मतदान के दौरान पूर्वाह्न 6 बजे से अपराह्न 7ः30 बजे  के बीच एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्र्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।  उन्होंने बताया कि इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1)(ख) के अंतर्गत उप निर्वाचन में सम्बंधित मतदाता क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन सम्बंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *