सुरभि न्यूज़ कुल्लू। जिला दण्डाकारी आशुतोष गर्ग ने स्कूली शिक्षा बोर्ड अथवा अन्य बोर्ड से संबद्ध जिला के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को पहली नवम्बर से छः नवम्बर, 2021 तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश समूचे जिले में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा गत 28 अक्तूबर को एक बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसरण में जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी पूरे देश में फैली है और नागरिकों के जीवन को खतरा बनी हुई है। स्कूली बच्चों के बहुमूल्य जीवन को बचाने तथा जिला में कोरोना की चेन को तोड़ने और त्यौहारों के सीजन के दृष्टिगत सभी सरकारी व निजी स्कूलों को एक सप्ताह के लिये बंद करने का निर्णय लिया गया है। इन आदेशों का उलंघन, अवरोध, कोताही, प्रतिरोध अथवा इन्कार करने पर दोषी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 269 व 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
2021-11-01