जिला कुल्लू में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा रात्रि कर्फयू, आदेश तुरंत प्रभाव से लागू

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सुरभि न्यूज़ कुल्लू। प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति तथा इसकेे बढ़ते मामलों व कोरोना के नए वेरियंट आॅमिक्राॅन के देश के अन्य राज्यों में बढ़ते मामलों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सैल द्वारा 5 जनवरी को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कोरोना के नए वेरियंट ओमीक्राॅन के संक्रमण को अधिक फैलने से रोकने को लेकर राज्य में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।
उपरोक्त आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला दंडाधिकारी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने सीआरपीसी की धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश पारित किया है। आदेश के अनुसार जिला कुल्लू में में नो मास्क-नो सर्विस पाॅलिसी लागू रहेगी।  जिला में रात्रि कफर््यू प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सभी इंडोर/ कवर्ड क्षेत्र और खुले क्षेत्र शादी स्थलों सहित महाभोज, सभी प्रकार के सामाजिक/ अकैडमिक/ स्पोर्टस/ इंटरटेनमैंट/ सांस्कृतिक राजनीतिक/ धार्मिक तथा अन्य धार्मिक सभाओं (एकत्रीकरण)े  में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ आयोजित करने की ही अनुमति होगी तथा इस दौरान कोविड-19 से सम्बंधित सभी प्रकार के सुरक्षा प्रोटोकाॅल तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार को सुनिश्चित करना होगा। होटल, रेस्तरां खुले रहेंगे, वशर्ते उन्हें कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार की कड़ी अनुपालना को सुनिश्चित करना होगा। इसी प्रकार सिनेमा हाॅलों/मल्टीप्लैक्स/ सपोर्टस परिसरों/ स्टेडियमों/ स्वीमिंग पूलों/ व्यायामशालाएं आगामी आदेशों तक बंद रहेगी। धार्मिक स्थलों/ पूजा स्थलों पर लंगर के आयोजन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।  आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति के उपरोक्त आदेश के तहत मापदंडों तथा कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को न अपनाने पर व उपरोक्त आदेशों की उल्लंघना करने पर आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की  धारा 51 के अंतर्गत उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये आदेश जिला कुल्लू के सभी क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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