पूजा ठाकुर कुल्लू। जिला के विकास खण्ड आनी की ग्राम पंचायत नम्होग तथा जाबन तथा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत सोयल व करजां में निर्वाचन के चलते मतदान पूरा होने के 48 घण्टे पूर्व इन पंचायतों के मतदान क्षेत्र में किसी प्रकार की जनसभा अथवा जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आदेश जारी करते हुए निर्वाचन वाली ग्राम पंचायतों में कोई भी व्यक्ति जनसभा का आयोजन, सम्मिलित होना अथवा संबोधन नहीं कर सकता। इसके अलावा मतदाताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से जनता में सिनेमाटोग्राफ, दूरदर्शन अथवा इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से किसी प्रकार के चुनावी मामले का प्रचार नहीं कर सकता। जनमानस को आकर्षित करने के लिये किसी प्रकार का संगीत समारोह, नाट्य प्रदर्शन अथवा मनोरंजक कार्यक्रम नहीं किये जा सकते। आदेशों की अवहेलना करने पर हि.प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-बी के तहत जुर्माना अथवा कैद या फिर दोनों की सजा हो सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी एक अन्य आदेश में उक्त पंचायतों में चुनाव से 48 घण्टे पूर्व से लेकर चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक मतदान क्षेत्र में होटल, ढ़ाबों, मधुशाला, दुकान अथवा पब्लिक व निजी स्थान कहीं पर शराब बेचने व वितरण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति यदि इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे हि.प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-आर (2) के तहत दो हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा छः माह तक की कैद या फिर दोनों की सजा हो सकती है।
2022-01-27