चरस के मामले में तांदला गांव की मालतू देवी को 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख जुर्माना

Listen to this article

सुरभि न्यूज़

कुल्लू

कुल्लू जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश-दो राजेन्द्र कुमार की अदालत ने कुल्लू जिला के गांव तांदला व डाकघर कांगसू की मालतू देवी को 10 साल के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी कुल्लू एन.एस. चौहान के अनुसार 4 फरवरी, 2018 को पुलिस स्टेशन कुल्लू के हैड कांस्टेबल सुरज ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस दल परमेश गांव के बुधानी नाला के समीप नाका लगाकर बैठे थे। करीब एक बजे दोहपर मालतू देवी मबतन की आरे से पैदल आ रही थी। पुलिस को शंका हुई कि वह कोई वस्तु पास ही डंगे में छिपा रही है। पूछताछ करने पर वह विचलित हो गई और रोना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसके द्वारा छिपाई वस्तु की जांच करने पर 3.315 किलोग्राम चरस बरामद की। महिला के खिलाफ सदर थाना कुल्लू मेें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत मामल दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। मामले में दलीले सुनने के उपरांत आज मालतू को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। कुल्लू के उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने मुकद्दमें की पैरवी की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *