सुरभि न्यूज़ ब्यूरो
कुल्लू, 29 सितंबर
जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग की ओर से कुल्लू के व्यापारियों के लिए सामान की लोडिंग औरअनलोडिंग के लिए रात 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 4 अक्तूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक ये आदेश लागू रहेंगे।
भुंतर (सैनिक चौक) से लेकर रामशिला गैमन पुल तक (राइट बैंक) के क्षेत्र के लिए इन आदेशों को जारी किया गया है।
एसपी कुल्लू ने बताया कि गांधी नगर, ढालपुर, सरवरी और अखाड़ा बाजार के व्यापारी सामान लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं जिसके कारण ट्रक आदि वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं इसलिए उपरोक्त आदेश कि पालन व्यापारियों को करना होगा।
दशहरा उत्सव के चलते जिला प्रशासन की ओर से कुछ क्षेत्रों को नो पार्किंग जोन-टो अवे जोन घोषित किया गया है।
जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने आदेश जारी करते हुए मोहल से कुल्लू, कुल्लू से रामशिला गैमन पुल तक नो पार्किंग जोन-टो अवे जोन घोषित किया गया है।
वहीं श्री नारायण सिंह जी की जलेब के दौरान सर्कुलर रोड कॉलेज चौक से कला केंद्र होते हुए, बीडीओ ऑफिस, एसपी ऑफिस और एसपी ऑफिस से कॉलेज गेट तक रघुनाथ जी के कैंप दशहरा ग्राउंड तक उपरोक्त व्यवस्था रहेगी।
इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अपने वाहन सड़क पर पार्क न करें अन्यथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
लोग अपने घरों के अंदर या फिर चिन्हित स्थान पर ही अपने वाहन पार्क करें। ये आदेश 2 अक्तूबर से लेकर 11 अक्तूबर लागू रहेंगे।