सुरभि न्यूज़
जोगिन्दर नगर
रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम जोगिन्दर नगर डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि राजनैतिक दलों को चुनावी सभा, रोड शो इत्यादि के आयोजन से 48 घंटे पूर्व रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
रिटर्निंग अधिकारी आज आगामी 12 नवम्बर को निर्धारित हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिये विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी तथा इनकी अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि राजनैतिक दल अपनी चुनावी सभाएं निर्धारित स्थान पर ही कर पाएंगे इसके लिये लडभड़ोल के बनान्दर, गलू मेला मैदान तथा जोगिन्दर नगर के पुराने मेला मैदान को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त हेलीपैड से संबंधित जानकारी भी साझा की।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिये राजनैतिक दलों को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। साथ ही प्रचार के लिये इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की भी पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। साथ ही पोस्टर, बैनर, पम्पलेट इत्यादि के मुद्रण में प्रिंटर व प्रकाशक का नाम व पते की संपूर्ण जानकारी के साथ-साथ कितनी प्रतियां प्रकाशित की हैं इसकी जानकारी देना भी जरूरी रहेगा।
इसके अलावा वीडियो, ई-पेंफलेट्स, ई-पेपर, सोशल मीडिया में प्रचार सामग्री के इस्तेमाल से पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
उन्होने बताया कि इस बार चुनाव आयोग ने ऑनलाइन माध्यम से भी उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र भरने की सुविधा प्रदान की है इस बारे भी विस्तृत जानकारी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई।
बैठक में भारतीय जनता पार्टी से मंडलाध्यक्ष पंकज जंबाल, महामंत्री अजय सकलानी, आम आदमी पार्टी से रविंद्र पाल सिंह, सीपीआईएम से कुशाल भारद्वाज उपस्थित रहे।