मतदाताओं को डराने धमकाने या रिश्वत देने वालों पर होगी कार्यावाही-डीसी बिलासपुर

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सुरभि न्यूज़ न्यूज़ डेस्क 

विजयराज उपाध्याय, बिलासपुर

जिला चुनाव अधिकारी एवं डीसी पंकज राय ने कहा है कि बिलासपुर जिला में कुल 4 विधान सभा क्षेत्रों मे कुल 325686 मतदाता 12 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।  जिन मे से आरक्षित विधान सभा क्षेत्र झंडूता मे 79605,  घुमारवीं में 88748,  बिलासपुर सदर में 82825 और श्री नैना देवी जी में 74508 मतदाता मतदान कर सकेंगे। इनमें क्रमश्य 40181. 39042,  43493.44804ए, 41631.41194 और 38197.36311 पुरुष व महिला मतदाता है।

डीसी कार्यालय के बचत भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पंकज राय ने कहा कि इस प्रकार जिला में कुल 163952 पुरुष मतदाता और 161730 महिला मतदाता तथा 4 अन्य लिंग मतदाता वोट डाल सकेंगे।

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि 18 और 19 वर्ष आयु के बीच के 15140 मतदाता हैं जिनमे से 4738 मतदाता नए रजिस्टर हुए हैं। इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु के 7579 मतदाता हैं जिन मे से 67 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि इस समय अपने मताधिकार के विषय में सुनिश्चित होने के लिए एक अंतिम अवसर के रूप में बूथ लेवल अफसर के पास और हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से  25 अक्तूबर तक अपना नाम सुनिश्चित किया जा सकता है।

जिला चुनाव अधिकारी का कहना था कि झंडूता मेन 812, घुमारवीं मेन 1505, बिलासपुर में 1018 और श्री नैना देवी जी में 924 मतदाता दिब्यांग अथवा विशेष मतदाता हैं।  जिनके लिए पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग ने मतदान करने के लिए रैम्प ए व्हील चेयर और स्वयं सेवकों की व्यवस्था की है । इसी प्रकार झंडूता, घुमारवीं,  बिलासपुर और श्री नैना देवी जी में क्रमश्य 1246,  1254,  905 और 629 सर्विस मतदाता हैं। जिन्हें इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से पोस्टल बेल्ट पेपर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि जिला में 17 संवेदनशील और 11 अतिसंवेदनशील पोलिंग स्टेशन हैं। जिन मे से 2 झंडूता में, 3 घुमारवीं में , 9 बिलासपुर में और नैना देवी जी में 3 हैं। जो क्रमश्य विजयपुर, धराडसानी, बाड़ी मझेड्वा,  भगेड, परनाल .2, लद्दा.1, ननावाँ .1, पंजगाईं .2,  बिनौला, कोसरियाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर,  बंदला, माकड़ी, मलोखर, साई नोड़ुआं और स्वाहान हैं।

पंकज राय ने कहा कि जिला में कुल 418 पोलिंग स्टेशन होंगे जिनमें से 216 लाईव बैवकास्टिग से कवर होंगे जबकि 113 में माईक्रों आबजर्बर और 16 पोलिंग स्टेशनों में वीडियो तथा 63 में सी सी टी वी कैमरों की व्यवस्था होगी।

इन चुनाव प्रबंधों को सुचारु रूप से चलाये रखने के लिए 1672 प्रीजाईडिंग अफसर, सहायक प्रीजाईडिंग अफसर और पोलिंग अफसर नियुक्त होंगे जबकि 40 सेक्टर अफसर और 10 सेक्टर मेजिस्ट्रेट चुनाव की निष्पक्षता और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा है कि इस चुनाव में हर उम्मीदवार कुल मिला कर 40 लाख रुपए की राशि ही व्यय कर पाएगा। जिस चुनाव व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए 47 टीमों का गठन किया गया है  जिन मे से 14 उड़न दस्ते, 14 सर्वेलांस टीमें, 4 अकाउंटिंग टीमें,  4 वीडियो टीमें और 11 वीडियो सर्वेलांस टीमें होंगी।

इसी प्रकार मीडिया प्रमाणन और मानिटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया है जो जिला चुनाव अधिकारी की अध्यक्षता में पेड़ न्यूज पर नियंत्रण रखेगी और विज्ञापनों को भी प्रमाणित करेगी। जिनमें  प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया और केवल नेटवर्क की पेड़ न्यूज व विज्ञापन भी शामिल होंगे।

उन्होने कहा कि इसके अतिरकित एक सोशल मीडिया मानीटरिंग टीम भी बनाई गई है जो माडल कोड आफ कंडक्ट और राजनैतिक विज्ञापनों पर नजर रखेगी। जबकि सभी उपमंडलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जो 24 घंटे काम करेंगे ताकि निष्पक्ष चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हो सके।

चुनाव प्रक्रिया खतम होने तक जिला में सभी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर होगी पांबन्दी

जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर पंकज राय ने आज भारतीय दंड सहिता की धारा 171-ख के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार आदेश जारी करते हुए कहा कि जो व्यक्ति निर्वाचन के दौरान किसी भी व्यक्ति को मत का गलत प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु देता है या इस तरह लेता हुआ पाया जाता है तो उसे एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माना या दानों से दण्डनीय होगा।

उन्होने भारतीय दंड सहिता की धारा 171-ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी अभ्यार्थी या किसी अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार की चोट या धमकी देता है उस पर दण्डनीय कार्यावाही होगीं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बिलासपुर जिला में चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक अग्निसस्त्रों, विस्फोटकों लाठी तलवार व अन्य सभी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर होगी पांबन्दी होगीं । यह आदेश उन्होनें भारतीय दंड सहिता की धारा 144 के प्रावधानों के अनुसार जारी किये।

गौरतलब है कि यह आदेश पुलिस होमगार्ड वैंक सिक्योरिटी गार्ड एटीएम गार्ड व लॉ एण्ड ऑडर में कार्यरत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगें।

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