लाहौल स्पिति विधान सभा क्षेत्र-ं21 (अनुसूचित जनजातीय) में उम्मीदवार के नामांकन पत्र 17 से 21 अक्तूबर तथा 25 अक्तूबर को लिये जाएंगे

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सुरभि न्यूज़ ब्यूरो

केलंग
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पिति सुमित खिमटा ने आज जिला मुख्यालय केलंग में जानकारी देते हुए बताया कि 17 अक्तूबर से लाहौल स्पिति विधान सभा क्षेत्र-ं21 (अनुसूचित जनजातीय) में उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र रिर्टनिंग अधिकारी (उपमंडल अधिकारी) (ना0) केलंग प्रिया नागटा के कार्यालय में प्रातः 11 बजे से सांय 3 बजे के बीच दाखिल कर सकते जाए है।

उन्होनें बताया कि नामांकन पत्र 17 से 21 अक्तूबर तथा 25 अक्तूबर को लिये जाएंगे। अवकाश  के दिनों में नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

सुमित खिमटा ने कहा कि 25 अक्तूबर नामांकन पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि है तथा उम्मीदवार 25 अक्तूबर को सांय 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते है।

नामांकन पत्रों की जांच 27 अक्तूबर को प्रातः 11 बजे की जाएगी तथा नामांकन पत्र 29 अक्तूबर को 3 बजे तक वापिस लिये जा सकते हैं।

निर्वाचन अधिकारी लाहौल स्पिति सुमित खिमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 159 का अनुसरण
करते हुए जिला विधान सभा चुनाव के दौरान उदयपुर उपमंडल के उड़नदस्ता अधिकारी के तौर पर उपमंडलाधिकारी निशात तोमर के स्थान पर हरीश कुमार तहसीलदार उदयपुर को नियुक्त किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी लाहौल स्पिति सुमित खिमटा ने आदर्श  आचार संहिता को मददेनज़र रखते हुए जरी किए निर्देश 

विधान सभा चुनाव 2022 की घोषणा होने के उपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पिति सुमित खिमटा ने आदर्श  आचार संहिता को मददेनज़र रखते हुए लाहौल स्पिति में स्थित परिधि गृृह, डाक बंगला, विश्राम गृृह एवं अन्य सरकारी आवासों के संदर्भ में निर्देश जारी करते हुए बताया कि सभी राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को निशुल्क तरीके से परिधि गृृह, डाक बंगला, विश्राम गृृह में कमरे उपलब्ध होने की स्थिति में इनमें ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

उन्हें इसमें ठहरने की अवधि 48 घंटे से अधिक की नहीं होगी। कोई भी राजनैतिक दल अथवा उनके उम्मीदवार परिधि गृृह, डाक बंगला, विश्राम गृृह में प्रचार कार्यालय स्थापित नहीं कर सकेगा और न ही चुनाव से संबन्धित जन सभाएं आयोजित करेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने यह भी जानकारी दी कि आर्दष आचार संहिता के दौरान कोई भी वाहन मालिक अपने वाहन में विना परमिट के किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-ंप्रसार करने के लिये पोस्टर, लाऊड स्पीकर आदि का प्रयोग नहीं करेगा।

उन्होनें सभी वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा कि वाहनों की जब्ती से बचने के लिये सक्षम अधिकारी से परमिट अवष्य लें।

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