जोगिन्दर नगर शहरी क्षेत्र में नहीं बेच पाएंगे आतिशबाजी व पटाखे, एसडीएम ने जारी किये आदेश

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सुरभि न्यूज़ ब्यूरो 

जोगिन्दर नगर, 18 अक्तूबर

धारा 144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए एसडीएम जोगिन्दर नगर डॉ. (मेजर) विशाल शर्मा ने बताया कि आगामी दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जोगिन्दर नगर शहरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान को छोडक़र अन्य स्थानों पर आतिशबाजी व पटाखे बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।

जोगिन्दर नगर बाजार में आग इत्यादि की घटनाओं को रोकने बाबत यह आदेश जारी किये गए हैं ताकि शहरी इलाके में भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके।

उन्होने बताया कि जोगिन्दर नगर स्थित पुराने मेला मैदान (रीतु रंग मंच) में ही लाईसेंस प्राप्त कर पटाखे व आतिशबाजी बेचने की अनुमति रहेगी।

इसके लिए संबंधित विक्रेता तमाम औपचारिकताएं पूर्ण कर 22 अक्तूबर दोपहर 12 बजे तक एसडीएम कार्यालय से लाईसेंस प्राप्त कर सकता है।

इसके अतिरिक्त बिना अनुमति एवं चिन्हित स्थान को छोडक़र कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि शहर में विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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