सुरभि न्यूज़ ब्यूरो
केलंग दिनांक 18 अक्तूबर
जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा की अध्यक्षता में विधान सभा के सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
सुमित खिमटा ने कहा कि विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के शान्तिपूर्वक संचालन के लिये आवश्यक है कि सभी राजनैतिक दल एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का पालन करें।
उन्होनें कहा कि साधारण आचरण के संदर्भ में कोई भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याषी किसी भी प्रकार के ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा जो जातीय,साम्प्रदायिक तथा मतभेद, घृृणा की भावना या तनाव पैदा करे।
विभिन्न दलों के नीतिगत कार्यक्रमों के संबध में आलोचना शिष्ट भाषा में की जानी चाहिये। व्यतिगत छींटाकशी और अशिष्ट भाषा का का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये और किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिये।
चुनाव प्रचार के लिये धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याषी को झंडे लगाने या नारे लिखने के लिये किसी व्यक्ति की भूमि या मकान आदि का उसकी सहमति के विना उपयोग नहीं करना चाहिये।
सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चिपकाने के लिये पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त पोलीथिन के पोस्टरों का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा।
सुमित खिमटा ने यह भी बताया कि राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को सभा स्थल के बारे स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित करना अनिवार्य होगा।
सभाओं में लाऊड स्पीकर को प्रयोग के लिये भी संबन्धित अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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