विधान सभा निर्वाचन-2022 में 12 नवम्बर को मतदान करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र करना होगा प्रस्तुत 

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सुरभि न्यूज़

केलंग

जिला निर्वाचन अधिकारी लाहौल स्पिति सुमित खिमटा ने आज केलंग में जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशानुसार हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी निर्वाचक जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं उन्हें विधान सभा निर्वाचन-2022 में जब वे 12 नवम्बर को मतदान केन्द्र में मतदान करने आयें तब उन्हें अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सुमित खिमटा ने कहा कि यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है तो ऐसे मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिये वैकल्पिक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थय बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज़, केन्द्र/राज्य/लोक उपक्रम कम्पनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र/ सांसदों, विधायकों को जारी किये गयेे पहचान पत्र और युनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड आदि का प्रयोग कर सकते हैं।

सुमित खिमटा ने लाहौल स्पिति के सभी मतदाताओं से अपील की कि 12 नवम्बर को मतदान के दिन मतदाता फोटो पहचान पत्र या उपरोक्त वर्णित दस्तावेज़ों में से कोई एक वैकल्पिक दस्तावे अवश्य साथ लेकर आएं।

 

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