मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग  7 नवंबर से दारचा से सरचू तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए आधिकारिक रूप से किया बंद

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सुरभि न्यूज़ ब्यूरो

केलंग

उपायुक्त जिला लाहौल स्पीति एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन समिति सुमित खिमटा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सर्दियों व हिमपात को मध्य नजर रखते हुए मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 03 आधिकारिक तौर पर दिनांक 7 नवंबर से दारचा से सरचू तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए आधिकारिक रूप से बंद किया जाता है।

 उपायुक्त सुमित खिमटा ने आदेश में यह स्पष्ट किया है आगामी वर्ष 2023 की गर्मियों तक यह आदेश जारी रहेंगे। उन्होंने यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के प्रावधानों के तहत जनहित में जारी किए हैं।
उल्लंघन की सूरत में 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
किसी भी आपात स्थिति और मौसम,सड़क के बारे में अधिक जानकारी के मामले में घाटी की स्थिति और किसी भी प्राकृतिक आपदा व घटना की स्थिति में जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं।
उपायुक्त सुमित खिमटा ने यह भी कहा कि आपात्कालीन स्थिति में कृपया इन नंबरों 94594-61355, 01900202509, 510, 517 और टोल फ्री-1077 पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला लाहौल और स्पीति से संपर्क करें।

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