सुरभि न्यूज़ ब्यूरो
केलंग
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लाहौल स्पीति सुमित खिमटा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन-2022 के लिए मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वह केवल नेटवर्क में में राजनीतिक प्रचार विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए उम्मीदवारों को उस विज्ञापन को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से प्री- सर्टिफाई करवाना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार मतदान के दिन यानि 12 नवंबर को तथा मतदान के एक दिन पहले यानि 11 नवंबर को राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहता है, तो इन दोनों दिनों के लिए इसे जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का प्रमाण पत्र लेना होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रमाण पत्र के लिए उम्मीदवार को दो दिन पहले आवेदन करना होगा।
जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय लाहौल के मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति के कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से राजनीतिक विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित एमसीएमसी के सदस्यों के साथ बैठक भी आयोजित की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए |