सुरभि न्यूज़
केलंग
जिला लाहौल स्पिति मुख्यालय केलंग में जिला प्रशासन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005’’ विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
इस एक दिवसीय सेमिनार में राजकीय महाविद्यालय कोटशेहरा, शिमला के सहायक प्रोफेसर डा0 गोपाल संघाईक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
डा0 गोपाल संघाईक ने लाहौल स्थित विभिन्न कार्यालयों के जन सूचना अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए सूचना का अधिकार विषय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।
उन्होनें कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को प्रशासनिक कार्यो में पार पारदर्शीता लाने के उददेष्य से किया गया था।
उन्होनें सभी अधिकारियों से कहा कि जनहित से संबन्धित कार्यो को अपनी विभागीय वेवसाईट पर अपडेट करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके।
इस अवसर पर उन्होनें जन सूचना अधिकारियों से कहा कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने में बिलम्ब नहीं करना चाहिए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों अर्न्तगत जानकारी को तय सीमा अवधि में प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
उन्होनें कहा कि प्रार्थी को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से अथवा मुद्रित रूप में सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है।
डा0 गोपाल संघाईक ने इस अवसर पर कहा कि ऐसी सूचनाएं जिनके कारण भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सूचनाएं जिनसे विदेश से संबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसी सूचनाएं जिनके प्रकाशन पर न्यायलय ने रोक लगा रखी हो, विदेशी सरकार से विश्वाश में प्राप्त सूचना, ऐसी सूचनाएं जिससे अपराधियों के पकड़े जाने या अभियोजन में अड़चन पैदा करता हो को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।
सेमिनार के दौरान उन्होनें जन सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिए।