सुरभि न्यूज़
सी आर शर्मा, आनी
आनी खंड की कोहिला पंचायत में तहसील कल्याण अधिकारी आनी सतीश शर्मा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम संख्यांक 33)[11 सितंबर, 1989] अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने के विषय विस्तापूर्वक जागरूक किया।
उन्होंने कहा कि यदि कोई उक्त जाति से संबन्धित लोगों के घरों के बाहर कोई कचरा, मरा हुआ जानवर फेंक दे, जबरन कोई जमीन हड़प लें, जमीन से बेदखल कर दे, छुआछूत करें या कोई अन्य अपराध करें तो कानूनी इस अधिनियम के तहत काराबास और जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
उन्होंने इस अवसर पर यहाँ मौजूद संकड़ों लोगों को इस विषय विस्तापूर्वक जानकारी लोगों को दी। इस अवसर पर जिप सदस्य जीवन ठाकुर, सुनील कुमार , पंचायत प्रतिनिधि सहित सेंकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।