सुरभि न्यूज़
केलांग
जिला लाहौल-स्पिति के जहालमा पंचायत मे जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा मिशन वात्सल्य, किशोर न्याय अधिनियम 2021, बालको के अधिकार व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बच्चों के अधिकार पर जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में ग्राम पंचायत प्रधान जाहलमा कृष्णा देवी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग के अधिकारियों ने बाल अधिकारों व किशोरावस्था में नशे व अन्य कुरीतियों से कैसे बचा जाए इस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।
उन्होंने यह भी कहा कि समाज का हर वर्ग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझे तो बाल अपराध व किशोरावस्था में उन्हें नशे जैसी कुरीतियों व साइबर क्राइम से बचा जा सकता है और एक स्वस्थ्य समाज का निर्माण किया जा सकता।
इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा हीरा नन्द ने कहा कि वर्तमान में भले ही यहां स्ट्रीट चिल्ड्रन एवं चाइल्ड लेवर् की कोई समस्या नहीं है परन्तु हमें भविष्य में भी इन समस्याओं के लिए तैयार रहना चाहिए।
कार्यशाला में पोक्सो एक्ट, बाल अधिकार, बाल श्रम, बाल विवाह व महिलाओं के उत्पीड़न व घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा व साइबर क्राइम पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिला बाल सरंक्षण अधिकारी डॉ हीरानन्द ने यह भी कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकार, चाइल्ड लेबर, बाल विवाह व घरेलू हिंसा सहित सभी विषयों पर जानकारी देना है।
उन्होंने कहा कि घटना के घटने से पहले लोगो को सचेत करना है और संयुक्त रूम से जिला को बाल मजदूरी से मुक्त कराना है।
उन्होंने कहा कि इसी तरह के कार्यशाला का आयोजन लाहौल के अन्य पंचायतों में भी करवाया जाएगा ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो सके।
बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कुन्दन शर्मा ने बाल कल्याण समिति के कार्यप्रणाल, बच्चों के अधिकार व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को बाल संस्थानों के भेजने की प्रक्रिया व दत्तक गृहण प्रकिया संबंधी मौजूद ग्रामीणों को जानकारी दी।