सुरभि न्यूज़ ब्यूरो
कुल्लू 18 जुलाई
जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू ने एक आदेश पारित किया है कि रिवर राफ्टिंग नियम, 2005 अनुसार रिवर राफ्टिंग एवं रिवर क्रॉसिंग विविध साहसिक गतिविधियाँ 15 जुलाई से 15 सितम्बर तक संचालित नहीं की जा सकतीं। उपरोक्त अधिनियम का हवाला देते हुए आदेश में कहा गया है कि 15 जुलाई से 15 सितंबर की अवधि जिसके दौरान किसी भी रिवर राफ्टिंग और रिवर क्रॉसिंग गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः रिवर राफ्टिंग और रिवर क्रॉसिंग विविध साहसिक गतिविधियां हिमाचल प्रदेश के नियम के प्रावधानों के अनुसार 15 जुलाई, 2023 से 15 सितंबर, 2023 तक निलंबित/निषिद्ध रहेंगी।