सुरभि न्यूज़ ब्युरो
केलंग 07 फरवरी
उपायुक्त जिला लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि जिला लाहोल स्पीति के उपायुक्त की स्थापना के तहत पारिश्रमिक आधार पर जिला लाहौल स्पीति में काननगों के 06 रिक्त पदों पर पुनः नियुक्ति के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने बताया कि सभी प्रांसगिक सहायक दस्तावेजों प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदन पत्र दिनांक 12 फरवरी 2024 को या उससे पहले उपायुक्त लाहौल स्पीति के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त या अधूरे पाए गए आवेदन खारिज कर दिये जाऐगें।
उपायुक्त ने बताया कि पुनः नियक्ति के लिए राजस्व विभाग के किसी भी विंग में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा प्रदान करनी होगी तथा उनकी सेवानिवित से पहले हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग से उनके विरूद्व कोई विभागीय/ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नही होनी चाहिए का मूल विभाग से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा साथ ही आवेदकों को सरकारी अस्पताल से अपनी फिटनेस का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
उन्होंने बताया कि जिस सेवानिवृत व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी है उसकी आयु तिथि 01 जनवरी 2024 को 65 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए ।
उन्होंने बताया कि सेवानिवृत कर्मियों को मासिक पारिश्रमिक का भुगतान प्रर्दशन/ कार्य आचरण प्रमाण-पत्र के आधार पर तीस हजार रूपये प्रतिमाह दिया जाऐगा तथा गृह/ आसपास को छोडकर जिला लाहौल स्पीति के क्षेत्रीय कार्यालयों में किसी भी रिक्त पद के विरूद्व पुननियुक्ति किया जाऐगा।
उन्होंने बताया कि सेवानिवृत कानूनगों को प्रथम बार में 03 माह के लिए पुनः नियुक्त किया जाऐगा उम्मीदवार के प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि आवेदन रिक्तियों को संख्या से अधिक है तो आयु में कनिष्ठ उम्मीदवारों को ऐसे पद के लिए नियुक्ति की अवधि को उनकी सेवानिवृति से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा में किसी भी लाभ के लिए गिना नही जाऐगा तथा सेवानिवृत व्यक्ति की सेवा पूरी तरह से अस्थायी आधार पर होगी ।
उपायुक्त ने बताया कि उम्मीदवार पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र जिला लाहौल स्पीति की अधिकारिक वेबसाईट htt/hpshibla.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।