सुरभि न्यूज़ ब्युरो
जोगिन्दर नगर, 21 फरवरी
आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा पैम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि का मुद्रण करवाया जाना है। ऐसे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127-ए की उपधारा 1 व 2 के अनुसरण में मुद्रक को इसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मुद्रण के तीन दिनों के भीतर उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
इस संबंध में समस्त मुद्रकों को निर्देश जारी करते हुए सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम जोगिन्दर नगर मनीश चौधरी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके उम्मीदवारों द्वारा मुद्रित की जाने वाली विभिन्न प्रचार सामग्री जिसमें पंपलेट, पोस्टर इत्यादि शामिल हैं कि संपूर्ण जानकारी संबंधित मुद्रकों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करवाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127-ए की उपधारा 1 व 2 के अनुसरण में मुद्रक को इसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करवाना उसका वैधानिक दायित्व है। साथ ही मुद्रित प्रचार सामग्री की जानकारी चार प्रतियों सहित निर्धारित अनुबंध-ए और बी पर इसकी जानकारी मुद्रण के तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना भी अति आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127-ए के तहत चुनाव प्रचार संबंधी सामग्री मुद्रण में मुद्रक व प्रकाशक का नाम होना जरूरी है। इस संबंध में मुद्रक द्वारा किसी प्रकार की कोताही होने पर निर्धारित नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।