जिला कुल्लू में कोई भी व्यक्ति हाथ से मैला उठाने के कार्य में प्रवृत नहीं पाया गया – तोरुल एस रवीश

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सुरभि न्यूज़ ब्यूरो
कुल्लू , 18 मई
जिला दण्डाधिकारी कुल्लु तोरुल एस रवीश ने आज यहां जानकारी दी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के  निर्देशानुसार व “हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, के तहत जिला कुल्लू में मैनुअल स्केवेंजरों का एक व्यापक सर्वेक्षण स्थानीय स्तर पर 15 मार्च 2024 से 14 अप्रैल 2024 तक करवाया गया तथा जिला कुल्लू में कोई भी व्यक्ति हाथ से मैला उठाने के कार्य में प्रवृत नहीं पाया गया और न ही कोई अस्वच्छ या शुष्क शौचालय पाया गया।
हम जिला कुल्लू के निवासियों से आग्रह करते हैं कि इस सर्वेक्षण के बारे में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस नोटिस के जारी होने के 15 दिन के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं यदि 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है तो कुल्लू जिला को हाथ से मैला उठाने के कार्य में मुक्त घोषित कर दिया जायेगा ।

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