मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना के तहत ज़िला लाहौल स्पीति के प्रथम पात्र लाभार्थी को उपायुक्त ने प्रमाण पत्र किया जारी 

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सुरभि न्यूज़ ब्यूरो 
केलांग, 22 सितम्बर 
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना के तहत ज़िला लाहौल स्पीति के प्रथम पात्र लाभार्थी को उपायुक्त ने प्रमाण पत्र जारी किया। यह प्रमाण पत्र लाभार्थी तेंजिन कुंजांग की विधवा माता रिगजीन अंगमों निवासी गाँव रोपसंग ग्राम पंचायत सिस्सू ने  प्राप्त किया। यह प्रमाण पत्र प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रदान किया गया। लाभार्थी केंद्रीय विद्यालय केलांग में आठवीं कक्षा में अध्यनरत है। जो की अर्ध अनाथ हैं पिता का देहांत हो चुका है। विभागीय अधिकारी के सामने उनकी माता ने आज प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना के अंतर्गत  पात्र बच्चो की शिक्षा में आने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु तक एक हजार रूपए प्रतिमाह उनके खातों में जमा किये जाएंगे।निशुल्क शिक्षा प्रदान जाए गी।मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अनुसार पात्र लाभार्थी के बच्चो को 27 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन बच्चो की शिक्षा पर होने वाला व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।इतना ही नहीं जो लाभार्थी अनुसूचित जाती, जनजाति तथा अन्य पिछड़ वर्ग के अंतर्गत आते है, उन्हें बाजार मांग के अनुरूप कोर्सेज की शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह आवेदन महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में करें।
लाभार्थी आवेदन पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए आवेदन कर सकते है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी महिलाये जो विधवा है उनके बच्चो को मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाना है। योजना का लाभ न केवल विधवा महिला अपितु निराश्रित और तलाकशुदा महिला को भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता अक्षम है योजना के लिए पात्र होंगे।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को योजनान्तर्गत जारी निम्न पात्रता को पूर्ण करना होगा, योजना का लाभ लेने हेतु पात्र व्यक्ति की आय सभी स्रोतों को मिलाकर एक लाख रूपए से कम हो। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के आवेदन करते समय आवेदक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,आय प्रमाण पत्र,पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,तलाक प्रमाण पत्र,बैंक दस्तावेज,जाती प्रमाण पत्र,दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो) व पासपोर्ट साइज फोटो तथा राशन कार्ड। आवेदन प्राप्त होने के बाद उनकी जाँच की जाएगी और जांच में सफल पाए गए आवेदनों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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