जिला लाहौल स्पिति में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत 913 पंजीकरण और 66 लाइसैंस किये गए जारी- उपायुक्त

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सुरभि न्यूज़ ब्यूरो
केलंग
उपायुक्त कार्यालय के सभागार में उपायुक्त लाहौल एंव स्पिति की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति (खाद्य) की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य चिक्त्सिा अधिकारी रोशन लाल,सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा भाविता टंड़न, जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार डोगरा, उप निदेशक उच्च शिक्षा सतीश कुमार, प्रवंधक उद्योग विभाग राजेश शर्मा, फूड़ सेफटी अधिकारी पंकज कुमार व खेम सिंह और व्यापार मण्ड़ल प्रधान केंलग अमची प्रकाश व होटलियर एसोसिऐशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर उपायुक्त ने विभाग के अधिकारियों व व्यापार मण्ड़ल के प्रतिनिधियों को खाध्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों व दिशानिर्देशों के बारे में सभी परचून व्यापारियों,ढाबा संचालिकों सहित अन्य दुकानदारों को जागरूक करने के बारे निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शु़द्ध खाध्य सामग्री आमजन को उपलब्ध करवाने के लिए विभाग  ही जिम्मेवार नहीं है बल्की विक्रेता भी उतना ही जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को घटीया, निम्न ब्रांड उत्पाद तथा ऐसी पैकट बंद खाध्य सामग्री जिस पर निर्माता की पूरी जानकारी न हो नहीं बेचने चाहिए ताकि आमजन को वेहतर व गुणवता पूर्ण खाध्य सामग्री की उपलब्धता बनी रही।
उन्होने बताया  जिला लाहौल स्पिति में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 913 पंजीकरण और 66 लाइसैंस जारी किए गए हैं तथा प्रर्वतन नमूना के 21 तथा निगरानी नमूना के 197 सैम्पल लिए गए हैं और अनुपालन मामले 07 और न्यायिक निर्णय मामले 07 दर्ज किए गये हैं।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा भाविता टंड़न ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किए गए विभिन्न क्रियाकलापों का व्यौरा दिया। उन्होने बताया कि लाइसैंसिग और रजीस्ट्रीकरण के लिए गत वर्ष 08 जागरूकता कैम्प आयोजित करके हितधारकों को जागरूक किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत अलग अलग क्रियाकलापों का वर्णन भी इस बैठक में किया गया। खाध्य व्यापार करने बाले व्यापारियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है जैसे स्वच्छता, सफाई  के साथ ही खाध्य प्रदार्थो के भण्डारण व विक्री के दौरान क्या सावधानियां अपनानी है उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी व चर्चा की गई।

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