सुरभि न्यूज़
मंडी, 28 मार्च
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की विशेष न्यायाधीश (एक) की अदालत ने 268 ग्राम चिट्टा के साथ पकड़े गए पांच आरोपियों को 14-14 साल के कठोर कारावास और 1.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को 16 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने जोगिंदरनगर उपमंडल के जलपेहड निवासी राजकुमार, निहरी तहसील के सुनाग निवासी छविंद्र कुमार, सदर तहसील के धारंडा निवासी प्रदीप, जनेड (रंधाडा) निवासी जीत सिंह और बथेरी (कटौला) निवासी मोहम्मद इरफान पर व्यावसायिक मात्रा में चिट्टा रखने का अभियोग साबित होने पर यह फैसला सुनाया।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि 20 दिसंबर 2023 को सदर थाना पुलिस टीम ने मंडी-सुंदरनगर हाईवे पर ब्राधीवीर के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नेरचौक की ओर से एक कार मंडी आ रही है, जिसमें पांच लोग बैठे हैं। ये लोग चिट्टा बेचने का धंधा करते हैं।
पुलिस ने ब्राधीवीर स्थित अग्निशमन कार्यालय से आगे नाका लगाकर कार का इंतजार किया। कार को रोककर पुलिस ने तलाशी ली तो चालक के फुटमैट के नीचे नीले रंग के बैग में प्लास्टिक के लिफाफे में चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने इस पदार्थ को तोला तो यह 268 ग्राम निकला।
पुलिस ने सभी आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत में अभियोजन की ओर से 16 गवाहों के बयान करवाए गए। बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत व्यावसायिक मात्रा में चिट्टा रखने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपियों को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने आरोपियों को सोनू बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत कड़ी सजा की मांग की है।