सुरभि न्यूज़
प्रताप अरनोट, सोलन
प्रदेश भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोलन पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। लगभग गत 02 वर्षों में जिला सोलन पुलिस द्वारा नशे के खात्मे के लिए चलाए जा विस्तृत अभियान के अंतर्गत नशा तस्करी के सभी पहलुओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है जिसमे मादक पदार्थों के ख़ात्मे के लिए इनकी सप्लाई और डिमांड साइड दोनों तरफ़ प्रभावी कार्यवाही करते हुए जिला में नशा तस्करी के इन मामलों में बैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकजेज के संदर्भ में भी जांच करते हुये नशा की सप्लाई करने वाले बाहरी राज्यों के 133 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह में जानकारी देते हुए बताया कि इन 133 आरोपियों में से चिट्टे/नशे के 127 बड़े सप्लायर हैं, जिनको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा,चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। इनमें 9 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं जिनको दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया था।
उन्होंने बताया कि इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाये जा रहे चिट्टा तस्करी के 55 बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्को को ध्वस्त कर दिया गया है जिससे हज़ारों युवाओं को चिट्टा की आपूर्ति रोकने में जिला पुलिस कामयाब रही है। इसके साथ ही जिला सोलन में अभी तक 15 नशा तस्करों की नशे से अर्जित 5 करोड़ रू से ज़्यादा की संपत्तियां सोलन पुलिस द्वारा जब्त किया जा चुका है।
इसके ईलावा जिला सोलन पुलिस ने कुख्यात नशा तस्करों जो बार बार मुकदमे दर्ज होने पर भी जमानत पर बाहर आकर नशा तस्करी में संलिप्त हो रहे हैं, पर नकेल कसते हुए जिला में पहली बार अब प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत की कार्यवाही भी की गई है, जिसमे एक आदतन अपराधी हितेंदर कुमार उर्फ़ रिंकू पुत्र अनंत राम निवासी गाँव क्यार डाकखाना सुझैला तहसील अर्की जिला सोलन हिमाचल प्रदेश उम्र 40 वर्ष को पुलिस थाना अर्की की टीम द्वारा मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत निवारणात्मक कार्यवाही करते हुए धारा 3(1) PIT NDPS Act 1988 के अंतर्गत हिरासत में लेकर 03 महीने के लिए जेल में भेजा गया है।
बताया कि इसके अतिरिक्त सोलन पुलिस द्वारा ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जुलाई 2023 से लेकर अभी तक 21 मामलों में 18,636 नशीली दवाइयां जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित है बरामद की गई जिनमे 49 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके विरुध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।