जिला कुल्लू में नदी-नालों एवं  हाई फ्लड लेवल क्षेत्र में पर्यटक बिना अनुमति के नहीं कर सकते प्रवेश – तोरुल एस. रवीश

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सुरभि न्यूज़
प्रताप अरनोट, कुल्लू : 10 जून
जिला प्रशासन की समय-समय पर चेतावनी के वाबजूद, कुल्लू जिला में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में ब्यास, पार्वती नदी और तीर्थन खड्ड किनारों पर तस्वीरें/सेल्फ़ी लेने कि तस्वीरें समाचार पत्रों के माध्यम से जिला प्रशासन के ध्यान में आई हैं।  इसमें बजौरा से सोलंग नाला, भुंतर से मनीकरण और तहसील बंजार के कुछ क्षेत्रों में तीर्थन खड्ड के किनारों पर तस्वीरें/सेल्फ़ी लेने के लिए पर्यटक नदियों-नालों में जा रहे हैं।
जिला प्रशासन के संज्ञान यह भी आया है कि  कि कुछ होटलों एवं रेस्टोरेंट्स द्वारा नदी किनारे खुले में बैठने की व्यवस्था और ओपन-एयर कैफे भी बनाए गए हैं, जो अचानक जल स्तर बढ़ने की स्थिति में जानलेवा साबित हो सकते हैं। प्रशासन द्वारा कई बार जारी हिदायतों के बावजूद अनेक लोग नदियों के हाई फ्लड लेवल क्षेत्र के भीतर जाकर अनावश्यक रूप से खतरा मोल ले रहे हैं। पूर्व में भी ऐसा देखने में आया है कि इस प्रकार की लापरवाही के कारण कई लोगों की डूबने से की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में बरसात भी लगभग आने वाली है, जिससे नदी-नालों- खड्डों का जल स्तर में अचानक वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है।
जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस गंभीर मुद्दे पर जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तोरुल एस. रवीश ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के अंतर्गत प्राप्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए जिले के नदी/खड्ड/नाला के हाई फ्लड लेवल क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करने के आदेश जारी किये हैं। यह अनुमति केवल आजीविका अथवा साहसिक गतिविधियों के लिए विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर एच.पी. पुलिस अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को अधिकतम 8 दिन का कारावास या एक से पांच हजार  तक का जुर्माना, अथवा दोनों हो सकते हैं।

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