कुल्लू में गर्भधारण और प्रसव पूर्व लिंग परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए अधिनियम तहत सख्ती से होगी कार्यवाही – डॉ. नागराज

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सुरभि न्यूज़
प्रताप अरनोट, कुल्लू
गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (नियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ. नागराज की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक में PC & PNDT (“गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (नियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए बनाए गए इस अधिनियम को ज़िला कुल्लू में कड़ाई से लागू करने पर बल दिया गया। बैठक सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करने और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई पर चर्चा की गयी। बैठक में (“गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (नियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम के अधीन ज़िला के कुछ निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा नई अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने, पंजीकरण और नवीनीकरण पर रखे गए एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जिला स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. अनु शर्मा, रेडियोलॉजिस्ट, डॉ. पद्म नेगी, ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलभूषण गौतम, डीपीआरओ अनिल धीमान, गैर सरकारी सदस्य मीरा राणा उपस्थित रही।

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