आनी विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने डेढ़ साल मे 1792 नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ा

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सुरभि न्यूज़

छविंद्र शर्मा, आनी

वर्तमान प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्राथमिकता और प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। असहायए बेसहारा और अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं, मातृत्व लाभ, आम आदमी को मुफ्त इलाज और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों पर सरकार तत्परता से नीति बनाकर विभिन्न वर्गों के पात्र लोगों को लाभ प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुआई में प्रदेश सरकार ने विभिन्न निर्णय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन पर लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजनाए विधवा और एकल नारियों के लिए योजनाओं सहित कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाएं उनकी सामाजिक सुरक्षा के प्रति नीति को सपष्ट करती है।
इसी कड़ी में आनी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सरकार ने तत्परता से कार्य किया है। विधानसभा क्षेत्र में करीब डेढ़ साल में ही सरकार ने 1792 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रति माह करीब 100 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ा गया। जनवरी 2023 के पश्चात अब तक कल्याण विभाग की ओर सेे इन नए मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इतना ही नहीं इन नए मामलों को सामाजिक सुरक्षा में जोड़ने के पश्चात प्रति त्रेमासिक भुगतान में भी सरकार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अतिरिक्त राशि लाभार्थियों को प्रदान कर रही है।
विधानसभा क्षेत्र के दो उपमंडलों आनी और निरमंड में जनवरी 2023 तक कल्याण विभाग प्रति त्रेमासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 6.66 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। वर्तमान सरकार द्वारा नए 1792 लाभार्थी जोड़े जाने के बाद अब प्रति त्रेमासिक खर्च 7.69 करोड़ रुपए हो गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंंशन के मामलों पर त्वरित कार्रवाई कर लाभार्थी को पेंशन योजना से जोड़ने के सरकार के सक्षम दिशा निर्देशों के कारण यह संभव हो पाया है।
वर्तमान में प्रदेश सरकार सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है। 70 फीसदी से ज्यादा दिव्यांग और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1700 रुपए पेंशन प्रति माह दी जा रही है। 60 से 69 साल तक के पुरुषों को 1 हजार रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा है। 40 से लेकर 69 साल तक के पुरुषों को अपंगता पेंशन के तौर पर 1150 रुपए की पेंशन का प्रावधान है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र लोग पंचायत के माध्यम से या सीधे तौर पर कल्याण विभाग में संबंधित दस्तावेज जमा कर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। आमलोग पंचायत प्रतिनिधि या तहसलीय कल्याण अधिकारी से इस संबंध में पात्र आमजन पूछताछ कर सकते हैं। सरकार प्राथमिकता के तौर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

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