सुरभि न्यूज़
चौंतड़ा/जोगिंदर नगर
राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान चौंतड़ा ब्लॉक में 31 परिवारों को 6 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम (एनएफबीएस) के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार के 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यस्क व कमाने वाले व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर सरकार 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करती है।
इसी तरह मातृ शक्ति बीमा योजना (एमएसबीवाई)के तहत बीपीएल परिवार के व्यस्क व कमाने वाले 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग के सदस्य की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर सरकार 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो परिवारों को प्रति परिवार 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम एवं मातृ शक्ति बीमा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के किसी व्यस्क सदस्य की आकस्मिक तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर सरकार की ओर से परिवार को यह आर्थिक सहायता दी जाती है। यह आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए पीड़ित परिवार का ग्राम पंचायत की बीपीएल सूची में शामिल होना जरूरी है। साथ ही इस आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित परिवार को बीपीएल प्रमाणपत्र, परिवार की नकल, संबंधित पंचायत की रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार व बैंक अकाउंट की पासबुक की प्रति, एफआईआर तथा चिकित्सीय (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट भी संलिग्त करना जरूरी है।
इस कार्यक्रम के तहत आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए पीड़ित व पात्र परिवार संबंधित ग्राम पंचायत या फिर खंड विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकता है। साथ ही आवेदन को परिवार के व्यस्क सदस्य की मृत्यु के 90 दिन के भीतर बीडीओ कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है।
इस संबंध में खंड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) चौंतड़ा कला देवी का कहना है कि राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान 31 पात्र परिवारों को 6 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। इसी तरह मातृ शक्ति बीमा योजना के माध्यम से वर्ष 2023-24 के दौरान दो परिवारों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस तरह गत दो वर्षों के दौरान इन दोनों योजनाओं के माध्यम से 33 पात्र परिवारों को लाभान्वित कर 10 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है।
उन्होंने बताया कि इन दोनों योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ित व पात्र परिवार का पंचायत की चालू बीपीएल सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है। साथ ही पात्र परिवार को 90 दिन के भीतर अपना आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित उनके कार्यालय को प्रस्तुत करना भी जरूरी होता है।