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सुरभि न्यूज़ कुल्लू। कोविड 19 के पॉजीटिव मामलों को देखते हुए प्रशासन ने भुंतर तहसील की ग्राम पंचायत मोहल के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित किया है। एसडीएम कुल्लू डॉ. अमित गुलेरिया की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत मोहल के वार्ड न. 6 में उत्तर में मोहल गांव की सड़क तक, दक्षिण में ओम प्रकाश के घर तक, पूर्व में कमल के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वार्ड न. 6 का अन्य क्षेत्र बफर जोन में शामिल किया गया है। सार्वजनक पथ, सड़क और मार्किट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों में कोविड 19 के दृष्टिगत सरकार और प्रशासन की ओर समय समय पर जारी आदेशों की आम जनता को अनुपालना करनी होगी। इन क्षेत्रों में मेडिकल आपातकाल, कंटेनमेंट प्लान को लागू करने और आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों और वाहनों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आवाजाही नहीं होगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्राधिकारी द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक रास्तों पर खड़े होने, पैदल चलने और वाहन द्वारा घूमने फिरने पर भी पाबंदी होगी। ये आदेश तत्ताल प्रभाव से लागू होंगे। इन आदेशों की अनुपालना न करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।