कुलभूषण अवस्थी, पतलीकुहल। कोविड-19 “जान है तो जहान है” राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत नगर ने अधिनियम 1994 की धारा 13 को कड़ाई से लागू कर लिया है इसी के तहत वार्ड स्तर पर वार्ड सदस्यों की अध्यक्षता में कमेटियो का गठन भी किया गया है गत दिनों से नगर खंड में कोविड-19 के पॉजिटिव संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जिसके चलते ग्राम पंचायत नगर ने अधिसूचना जारी कर, इस महामारी से बचाव के लिए आम जनता से मास्क पहनना व समाजिक दूरी की पालना करना अति आवश्यक कर लिया है ।
ग्राम पंचायत नगर में जितने भी दुकानदार, होटल व ढाबा मालिकों का मास्क पहनना व समाजिक दूरी का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए अपील की गई है आदेशों की अवहेलना करने वालों पर पंचायती राज अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा । ग्राम पंचायत नगर प्रधान प्रदीप ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि आम जनता से आग्रह किया जाता है कि पंचायत क्षेत्र में बाहरी राज्यों व जिलों से जो लोग आ रहे हैं वह ग्राम पंचायत नगर व पंचायत सदस्यों को अपनी जानकारी दे, यदि कोई बाहरी राज्यों व जिलों से ग्राम पंचायत नगर में प्रवेश करता है तो इसकी सूचना वार्ड सदस्यों को तुरंत दी जाए ताकि कोविड-19 महामारी से बचा जा सके ।
2021-04-30