हिमाचल में 6 मई की रात से कोरोना कर्फ्यू, धारा-144 भी होगी लागू

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सुरभि न्यूज़  कुल्लू।। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है जोकि 6 मई की रात से 16 मई तक लागू रहेगा। इस दाैरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय/प्रतिष्ठान 7 मई से 16 मई की मध्यरात्रि तक बंद रहेंगे। इस दौरान राज्य में धारा-144 लागू रहेगी। इस दौरान एक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। यह भी तय किया गया कि सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति व स्वच्छता आदि जारी रहेंगी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि नागरिक कार्य स्थलों, बागवानी/कृषि और अन्य परियोजना स्थलों पर काम जारी रहेगा। राज्य में शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी परिवहन अधिभोग का 50 प्रतिशत होगा और अंतर-राज्यीय परिवहन जारी रहेगा। औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेंगे।