मनाली उपमंडल के नगर परिषद मनाली के तीन वार्ड तथा चार पंचायतों के छः वार्ड  कंटेनमेन्ट जोन घोषित

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सुरभि न्यूज़ कुल्लू।  मनाली उपमण्डल के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के कुछ मामले सामने आने के बाद नगर परिषद मनाली के वार्ड नम्बर-4,6,7 तथा  ग्राम पंचायत ब्रान, के वार्ड नम्बर-3,4, ग्राम पंचायत शलीन के वार्ड नम्बर-1,7, ग्राम पंचायत कटराईं के वार्ड नम्बर-3, नसोगी के वार्ड नम्बर-7, 9 में कोरोना पाॅजिटिव के कुछ मामले आने पर इन वार्डों को कंटेनमेन्ट जोन तथा सम्बंधित वार्डों के आस-पास के क्षेत्र को बफर जोन घोषित करने के उपमंडल दंडाधिकारी मनाली रमन घरसंगी ने सीआरपीसी की धारा 144 के अधीन आदेश जारी किए हैं।आदेश के अनुसार नगर परिषद मनाली के वार्ड नम्बर 7 को कंटेनमेंन्ट जोन जबकि इसके आस-पास के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। इसी प्रकार नगर परिषद मनाली के वार्ड नम्बर-4 तथा 6 को कंटेनमेन्ट जोन जबकि आस-पास के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। उपमंडल मनाली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शलीन के वार्ड नम्बर-1 तथा 7, ग्राम पंचायत कटराईं के वार्ड नम्बर-3, ग्राम पंचायत नसोगी के वार्ड नम्बर- 7 तथा 9 को कंटेनमेन्ट जोन जबकि इन सभी वार्डों के आस-पास के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत ब्रान के बार्ड नम्बर-3 को कंटेनमेन्ट जोन, तथा साथ लगते वार्ड नम्बर -2 को बफर जोन जबकि वार्ड नम्बर-4 को कंटेनमेन्ट जोन तथा इसके साथ लगते आस-पास के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। ग्राम पंचायतत शलीन  के वार्ड नम्बर-7 को कंटेनमेन्ट जोन जबकि आस-पास लगते वार्डों को बफर जोन बनाया गया है। आदेश के अनुसार कंटेनमेन्ट जोन में किसी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, कंटेनमेंट योजना, आवश्यक सेवाएं व मेडिकल इमरजेंसी में तैनात वाहनों अथवा कर्मियों के लिए आवाजाही की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की होम डिलीवरी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन में अपने घर से बाहर न निकलें और न ही वाहन द्वारा अथवा पैदल बाहर सड़क में घूमें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक जारी रहेंगे। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।